हरियाणा में ग्रुप D के भर्ती नियमों में हुआ बदलाव

On: May 15, 2026 10:12 AM
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की ओर से ग्रुप D के कर्मचारियों के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए नया चयन मानदंड लागू किया गया है। मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, अब ग्रुप-डी पदों पर भर्ती पूरी तरह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के अंकों के आधार पर की जाएगी।

CET के अंकों के आधार पर होगा चयन

मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के आधार ग्रुप D पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश, उन पदों को छोड़कर जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, केवल सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। CET स्कोर को ही 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

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परीक्षा का नया पैटर्न जानिए

सरकार की ओर से सीईटी पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, 75 प्रतिशत अंक, सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, गणितीय योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय।

दूसरा 25 प्रतिशत अंक, हरियाणा का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति। ग्रुप-डी पदों के लिए प्रश्नपत्र का स्तर मैट्रिक (10वीं) के समकक्ष होगा।

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पुराने अभियर्थियों को भी मिलेगा मौका

सरकार ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप-डी CET परीक्षा पास की थी और जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, उनके अंकों को भी अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में आयोजित CET में सफल अभ्यर्थियों के अंकों को भी इसी आधार पर सामान्यीकृत कर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नियम

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हरियाणा सरकार की तर यह संशोधन हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 की द्वितीय अनुसूची में बदलाव कर किया है। यह नियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

Sahab Ram

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