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Section-144 in Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू! जिलाधीश ने जारी किया ये आदेश

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Section-144 in Haryana
Section-144 in Haryana: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं।

धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई भी हथियार नहीं ले जा सकेगा और ये आदेश लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेंगे. जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा करना होगा.

जिलाधिकारी के अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर पकड़ा गया तो उसे आम जनता के लिए खतरनाक अपराध माना जाएगा।

जिले में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, भाला, चाकू, छड़ी, साइकिल की चेन और कोई भी ऐसी चीज नहीं रख सकता है जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सके जिसके लिए धारा के तहत दोषी व्यक्ति को अपराधी माना जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार भारतीय पैनल संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई है .

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