बुजुर्गों की चमक गई किस्मत, बिना कुछ किए अब हर महीना इतने हजार रुपये मिलेगी पेंशन, जानिए पूरा प्रोसेस

 

केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है, जो लोगों के लिए काफी वरदान साबित हो रही है। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके बड़े ही काम आने वाली है। किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में होना जरूरी है, जिसके बाद इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत आपको 3000 रुपये महीना पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे।  

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जानिए क्या है यह स्कीम

इस योजना को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपये जमा करना होंगे। 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने 200 रुपये जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन के रूप में 3000 रुपये महीना मिलने शुरू हो जाएंगे यानि 36000 रुपये साल मिलेंगे। वहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना आवश्यक है।

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पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने मिलते हैं पेंशन

पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का प्रावधान है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान इस पीएम किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है। यह पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

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हर महीने 3000 रुपये पेंशन

पीएम किसान मानधन योजना के तहत उम्र के अनुसार मासिक योगदान करने के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये मासिक है। अब तक 21 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

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जानिए डिटेल

इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करवाना होगा। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी।

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वहीं, पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके।

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