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HSSC Jobs: हरियाणा में खिलाड़ियों की नौकरी के लिए बदला नियम, अब 3 फीसदी कोटा मिलेगा

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से खिलाड़ियों के लिए ग्रुप C भर्ती पॉलिसी में फिर से बड़ा बदलाव किया है। नई नीति को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिसे लेकर खिलाड़िय़ों में रोष है। 
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हरियाणा में खिलाड़ियों की नौकरी के लिए बदला नियम, अब 3 फीसदी कोटा मिलेगा

HSSC Jobs: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से खिलाड़ियों के लिए ग्रुप C भर्ती पॉलिसी में फिर से बड़ा बदलाव किया है। नई नीति को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिसे लेकर खिलाड़िय़ों में रोष है। 

आयोग एक साल में जितनी भर्ती करेगा, उसमें खिलाड़ियों को सिर्फ तीन फीसदी कोटा मिलेगा। इससे पहले यह प्रावधान था कि HSSC ने एक साल में जितने पदों का विज्ञापन दिया जाता, उनमें तीन फीसदी के बराबर पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होते हैं। 

ऐसे में सरकार के इस बदलाव पर खिलाड़ियों ने अपनी निराशा जाहिर की है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में शुक्रवार की रात एक आदेश जारी कर दिया है।

आयोग के कर्मचारी ने शनिवार को बताया कि मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार अगर एचएसएससी साल में एक बार भी नियुक्ति नहीं करता है तो एक भी खिलाड़ी भर्ती नहीं होगा। पहले यह प्रावधान था कि साल में जितने पद विज्ञापित किए जाएंगे उसका तीन प्रतिशत हिस्सा खिलाड़ी भर्ती होंगे।

यदि साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 36 हजार पद विज्ञापित करता है तो 1200 पदों पर खिलाड़ी भर्ती होंगे। इस पॉलिसी से पहले जितने भी पदों पर आयोग भर्ती करता था, उनमें खेल आरक्षण के तहत योग्य खिलाडिय़ों को चयन का मौका मिल जाता था। 

खिलाड़ी अगर संबंधित पात्रता भी रखता है तो भी किसी विभाग में आरक्षण के तहत चयनित हो सकता था। अब यह आरक्षण समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ सात विभागों में ही खिलाडिय़ों का चयन हो सकेगा।

मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार आयोग एक साल में जितनी भर्ती करेगा, उसका तीन प्रतिशत बराबर पदों पर सात विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती होगी। 

यह भर्तियां गृह, खेल, स्कूल शिक्षा, एलिमेंटरी शिक्षा, जेल, वन, वन्य प्राणी और बिजली विभाग में होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विभागों के लिए कुल भर्ती हुए पदों के तीन फीसदी के बराबर पदों का विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों पर केवल खिलाड़ी ही आवेदन कर सकेंगे।

सरकार की ओर से खिलाड़िय़ों के लिए जारी पॉलिसी के अनुसार तीन फीसदी कोटे पर पहला अधिकारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (ओपीएस) का होगा। अन्य पदों को एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ईएसपी) के लिए रखा गया है। इस कोटे के लिए जो भर्ती होगी उसमें ओएसपी और ईएसपी खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। पहले ओपीएस खिलाड़ियों के माध्यम से पद भरे जाएंगे। 

इस पत्र के अनुसार जिस खिलाड़ी ने खेल विभाग द्वारा 25 मई 2018 को जारी अधिसूचना या संशोधित अनुसार ग्रेड सी का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लिया हो तो वह ईएसपी माना जाएगा।


 

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