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LPG सिलेंडर बुक करते ही आपको 50 लाख रुपये का बीमा मिलता है, जानें कैसे उठाएं लाभ

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देश के हर घर में अब एलपीजी का इस्तेमाल होने लगा है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल न होता हो। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर पर आपको 50 लाख रुपये का बीमा भी मिलता है। जैसे ही कोई ग्राहक एलपीजी सिलेंडर बुक करता है, उसके परिवार को 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ता को एक भी पैसा प्रीमियम नहीं देना होगा।

दरअसल, एलपीजी सिलेंडर में भरी गैस काफी ज्वलनशील होती है और तमाम सावधानियों के बावजूद यह दुर्घटना का कारण बन सकती है। सही रख-रखाव की जानकारी न होने के कारण कई बार घरों में सिलेंडर फटने की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक को दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है। ग्राहक को अपने परिवार के लिए पेट्रोलियम कंपनियों से 50 लाख रुपये का दावा करने का अधिकार मिलता है।

किसे मिलता है फायदा?
सरकारी वेबसाइट MyLPG.in (http://mylpg.in) के मुताबिक, एलपीजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहक और उसके परिवार को पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है। 50 लाख रुपये का यह कवर बीमा गैस लीक या विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं के बाद परिवार को वित्तीय मदद के रूप में दिया जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों और बीमा कंपनियों के बीच साझेदारी है और बीमा कंपनी दावे पर राशि का भुगतान करेगी।

इसमें पूरे परिवार का बीमा होता है, जो प्रति सदस्य 10 लाख रुपये है.
पूरे परिवार के लिए अधिकतम राशि 50 लाख रुपये है.
अगर सिर्फ संपत्ति को नुकसान हुआ है तो आप 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं.
मृत्यु के मामले में, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान दिया जाता है।
इलाज के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये मिलते हैं, जो प्रति सदस्य 2 लाख रुपये होंगे.

दावा कैसे करें
दुर्घटना के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने एलपीजी वितरक को सूचित करें।
संबंधित क्षेत्र से जुड़ा बीमा कंपनी का कार्यालय दुर्घटना की जमीनी जांच करेगा।

एक बार जब सिलेंडर के कारण दुर्घटना होने की पुष्टि हो जाएगी तो बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

जांच रिपोर्ट के बाद दावा दायर किया जाएगा, जिसके लिए ग्राहक को खुद आवेदन करने की जरूरत नहीं है.
क्लेम के लिए पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी, इलाज का खर्च और बिल और मृत्यु होने पर पोस्टमॉर्टम या मृत्यु प्रमाण पत्र संभालकर रखना चाहिए।

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