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BH Series Number Plate Registration- अब भारत में कहीं भी चला सकते हैं गाड़ी, भारत नंबर के लिए कैसे करें आवेेदन

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gaddi

BH Series Number Plate Registration- वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए हाल ही में वाहन पंजीकरण के लिए बीएच सीरीज की शुरुआत की थी। जिसे लेकर लोगों में क्रेज देखा जा रहा है। इसको लेकर नए अपडेट की बात करें तो, कुछ दिन पहले सरकार ने संसद में इस सीरीज का लोगो भी पेश किया था।
What is Bharat Number Plate - खास बात यह है कि इस सीरीज के नंबर प्लेट के आधार पर आप अपनी गाड़ी को देश में कहीं भी चला सकते हैं। नंबर प्लेट का सीधा फायदा खासकर उन लोगों को मिलेगा, जो नौकरीपेशा हैं और उनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य होता रहता है।

ऐसे में अगर आप सिर्फ एक बार बीएच सीरीज का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो, उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में नए वाहनों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया गया है। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी।

इस घोषणा के अनुसार नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं है।


 
बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन केवल वही कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय, जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं।

कैसे मिलेगा नंबर How to Apply For BH Number Plate ?


BH Number Plate Registration - बीएच सीरीज की नंबर प्लेट रैंडमली दी जाएगी। आम नंबर प्लेट की तरह ये एक क्रम में नहीं होंगी। बीएच सीरीज का पूरा काम डिजिटल होगा और इसमें मैनुअल कागजी कार्यवाही को लगभग शून्य किया गया है।

बीएच सीरीज में इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवी के लिए खास छूट दी गई है। ईवी के लिए बीएच सीरीज का नंबर लेते हैं तो शुल्क में 2 परसेंट की छूट मिलेगी। अगर डीजल गाड़ी के लिए बीएच सीरीज का नंबर लेते हैं तो 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

कैसे करें अप्लाई How To Register Bharat Number Plate


- केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अभी नहीं बताया है। लेकिन बीएच सीरीज का नंबर लेने के लिए वही नियम लागू होगा जो आम वाहनों के नंबर के लिए होता है। बस बड़ा फर्क ये होगा कि बीएच सीरीज का पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा।

- बीएच सीरीज पाने के लिए आप घर बैठे इस नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो उसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट के साथ फॉर्म 60 आवश्यक तौर पर जमा करना होगा। फॉर्म 60 के आधार पर ही BH series की नंबर प्लेट दी जाएगी।

- वाहन मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसे अपने आधिकारिक पहचान पत्र की कॉपी को रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट के साथ अटैच करना होगा।

- वाहन मालिक को दो साल का एकमुश्त रोड टैक्स चुकाना होगा। टैक्स की राशि गाड़ी की इनवॉइस प्राइस पर निर्भर करेगी।
- डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स का निमय अलग है। डीजल गाड़ियों के लिए 2 परसेंट अधिक रोड टैक्स देना होगा और रेगुलर अमाउंट पर जोड़ा जाएगा।
- ईवी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर रोड टैक्स में 2 फीसद की छूट दी जा रही है।

- बीएच सीरीज का पूरा काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिये होगा। परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए खास पोर्टल तैयार किया है।
- नंबर प्लेट का रंग सफेद होगा और उस पर काले अक्षरों में नंबर लिखे जाएंगे।
 

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