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No Vaccine No Entry- हरियाणा में आज से बदले ये नियम, बिना वैक्सीन बसों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों पर नो एंट्री, देखें आदेश

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No Vaccine No Entry- हरियाणा में आज से सरकार ने सख्ती कर दी है, इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आज से सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों और बसों में बिना कोरोना वैक्सीन के एंट्री नहीं मिलेगी।

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक स्कूलों, कॉलेजों, बसों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अन्यथा इंट्री नहीं दी जाएगी।

एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपमंडल में कार्यरत सभी सरकारी व अद्र्घसरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक परिसरों, सावर्जनिक स्थानों व वाहनों में एक जनवरी 2022 से कोरोनारोधी वैक्सिन की दोनों डोज लिए हुए नागरिकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी दिशा-निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना होगी।

इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व राशन डिपो पर राशन लेने तथा अन्य सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए वैक्सीनेट होना जरूरी है। अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी तथा उनके पात्र परिजन वैक्सीनेटिड हो।

रोडवेज बस में चढ़ने से पहले दिखाना होगा सर्टिफिकेट
जिले में फिलहाल रोडवेज की करीब 224 बसें चलती है। इसके अलावा प्राइवेट आपरेटरों की करीब 155 बसें संचालित है। बस स्टैंड पर टीम चेकिंग के लिए भी टीम बनाई जाएगी, जो वहां पर जाने वाले यात्रियों से वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक करेंगे।

उन्होंने कहा कि नो वैक्सिनेशन- नो इन्ट्री । कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सभी की स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है।  इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी।

कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वालों को बसों और ऑटो में सफर भी नहीं करने दिया जाएगा वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकारी सेवाओं को लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है।

सिरसा जिला उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान को और अधिक गति देने के लिए हिदायतें जारी की गई है। एक जनवरी से किसी भी विभाग के कार्यालय अथवा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में बिना कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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बस चालक और परिचालक की जिम्मेदारी होगी कि बस में किसी भी यात्री को बैठाने से पहले खिड़की पर ही उसका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। यदि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे मोबाइल में दोनों डोज का मैसेज दिखाना होगा। इसके बाद ही उन्हें बस में बैठने दिया जाएगा।

आटो चालकों के भी चेक करेंगे सर्टिफिकेट
आटो यूनियन के पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई है कि आटो चालकों तक यह मैसेज भिजवाए। शहर में चलने वाले सभी आटो चालकों को सवारी बैठाने से पहले उनसे पूछना होगा कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी है या फिर नहीं। इसके पुष्टि के लिए सवारियों को सर्टिफिकेट या फिर मोबाइल में मैसेज दिखाना होगा। अगर कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट नहीं दिखाता और जबरदस्ती आटो में बैठ जाता है तो चालक पुलिस की मदद ले सकता है।

उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत नए साल में एक जनवरी से कोरोना सुरक्षा कवच के रूप में दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों को बस-ट्रेन से लेकर बैंक, मैरिज हाल, होटल-रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब बिक्री केंद्रों, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शहर के बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली जानी बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी से सिलेंडर बिक्री केंद्र, शुगर मील, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। 

निजी व सरकारी सेक्टर में व बैंक में वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। कॉलेज व पॉलिटेक्निक के 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भी कोई भी कर्मचारी दोनों डोज लिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।

चेकिंग के लिए बनाई गई है आठ टीमें
यह प्रक्रिया सख्ती से लागू करने के लिए अलग-अलग टीमें भी बनाई गई है। यहां तक कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव की टीम भी रास्ते में कहीं पर भी बस, ट्रक और आटो रूकवाकर चेक कर सकती है। चेकिंग के दौरान यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने डोज नहीं लगवाई और वह सफर कर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ-साथ चालक-परिचालक पर भी नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है।

एक जनवरी से सख्ती से लागू होंगे नियम
रोहतक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव डा. संदीप गोयत ने बताया कि एक जनवरी से इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। रोडवेज, प्राइवेट बस आपरेटर, ट्रक आपरेटर और आटो यूनियन को भी इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी भी व्यक्ति को बस या आटो में नहीं बैठाया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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