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हत्यारिन पत्नी को उम्रकैद की सजा, 2 दोस्तों से साथ मिलकर की थी पति की हत्या

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हत्यारिन पत्नी को उम्रकैद की सजा, 2 दोस्तों से साथ मिलकर की थी पति की हत्या
कुरुक्षेत्र कोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी शबनम, नितेश निवासी लाल बाग और सुमित कुमार निवासी आजादपुर दिल्ली पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शबनम ने अपने दोस्त नीतीश के साथ मिलकर अपने पति फारूक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. इसके बाद वह दिल्ली फरार हो गई।

फारूक अचानक लापता हो गया
22 सितंबर 2021 को पुलिस को दिए अपने बयान में मुरारी निवासी अमीन ने बताया था कि उसका साला फारूक दिल्ली से आया था और अपनी पत्नी शबनम, बेटे चिराग (5) के साथ गांव में रह रहा था। ) और बेटी आलिया (7) 4 साल से। साथ रह रहे थे. करीब 20 दिन पहले वह परिवार को बिना बताए दिल्ली चला गया था।

अमीन ने बताया कि उन्होंने दिल्ली जाकर फारूक के बारे में पता किया तो पता चला कि फारूक दिल्ली में ही नहीं है. तब उसकी गुमशुदगी की शिकायत केयूके थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच के दौरान जब पुलिस ने शबनम से पूछताछ की तो उसने अपने दोस्त नीतीश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फारूक की चाकू मारकर हत्या करने की बात कबूल कर ली.

आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया गया
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी नीतीश और सुमित को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया. उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरूक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने हत्या के आरोपी को सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अलग से सजा काटनी होगी.

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