ऑडिटर और अकाउंटेंट के 10811 पदों पर निकली भर्ती, जानिए आवेदन संबंधी पूरी जानकारी
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CAG हर साल विभिन्न जॉब्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ऐसे में नई दिल्ली ने ओपन विज्ञापन के माध्यम से 10811 ऑडिटर और अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार जो सभी मापदण्डो को पूरा करता हो वो इन पदों के लिए 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकता है। भर्ती संबंधी पूरी जानकारी निचे दी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नही देना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियां:
अधिसूचना की तारीख 28 जनवरी 2021
ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि 28 जनवरी 2021
ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि : 19 फरवरी 2021
शैक्षिक योग्यता :
उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही राज्य के लिए एक भाषा दक्षता परीक्षा जिसमें भर्ती के लिए रिक्तियां मौजूद हों।
पद का नाम रिक्तियों की संख्या वेतनमान (सैलरी)
ऑडिटर 6409 पद 29200 – 92300/- (प्रति माह)
अकाउंटेंट 4402 पद 29200 – 92300/- (प्रति माह)
राज्य का नाम ऑडिटर वैकेंसी अकाउंटेंट वैकेंसी
Andhra Pradesh 144 120
Arunachal Pradesh 29 24
Assam 106 180
Bihar 180 174
Chhattishgarh 139 102
Delhi 513 –
Goa 29 –
Gujarat 225 180
Haryana 117 137
Himachal Pradesh 97 120
Jammu Kashmir 132 150
Jharkhand 125 108
Karnataka 242 246
Kerala 208 384
Madhya Pradesh 251 269
Maharashtra 277 336
Manipur 27 60
Meghalaya 26 54
Mizoram 20 36
Nagaland 23 30
Odissa 179 240
Punjab 208 168
Rajasthan 234 144
Sikkim 16 18
Tamilnadu 306 288
Telangana 220 132
Tripura 34 54
Uttarakhand 70 90
Uttar Pradesh 289 330
West Bengal 430 228
Commercial Audit
Offices 486 –
Railway Audit Offices 427 –
Defense Audit Offices 255 –
P&T Audit Offices 303 –
Regional Training Institute 42 –
Total 6409 4402
आयु सीमा : 19.02.2021 को 18 से 27 वर्ष
राष्ट्रीयता : भारतीय
नौकरी का स्थान: All India
चयन प्रक्रिया :
चयन लिखित परीक्षा / साक्षात्कार पर आधारित होगा।
आवेदन कैसे करें :
इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में स्वयं सत्यापित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन विधिवत रूप से पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित नोडल कार्यालय को पोस्ट करें।
Note: आयु में छूट- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और महिलाओं को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.