हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा, जानें पूरा मामला
इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत पेश हुए। अधिवक्ता जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चालान पेश किया था. पुलिस की ओर से कोर्ट में पुख्ता सबूत और गवाह पेश किये गये. सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी करार दिया.
गुरुवार (7 मार्च) को कोर्ट ने दोषी अशोक कुमार को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई. हालांकि, ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
नाबालिग दुकान पर सामान खरीदने गई थी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेवाडी जिले के एक गांव में किराये पर रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि महिला थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार वह शादी-ब्याह में बर्तन साफ करने का काम करता है. जुलाई 2018 में उनकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी आरोपी अशोक कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पेट दर्द के बाद हुआ खुलासा
आरोपी की धमकी से नाबालिग लड़की डर गई और परिवार को कुछ नहीं बताया. लेकिन, 2 महीने बाद अचानक बच्ची के पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद जब लड़की से पूछा गया तो उसने अशोक कुमार की करतूत उजागर कर दी. परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस से की। महिला थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने के साथ ही तमाम सबूत और गवाह पेश किए गए. जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.