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Saksham yuva Yojana: हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं को दे रही भत्ता व मानदेय, जाने कैसे करना होगा पंजीकरण

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हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं के सम्मान को महत्व देते हुए पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानद कार्य के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए सक्षम युवा योजना चला रही है। इसके तहत बेरोजगार युवकों को विभिन्न तरह मानदेय दिए जाते हैं। पात्र युवा विभाग की वेबसाइट एचआरईएक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकृत करवाए । यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समक्ष और वाणिज्य स्नातकों को व कला स्नातकों को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से 12वी पास प्रार्थियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3 हजार रुपए, पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1500 रुपए तथा 12वी पास बेरोजगारों को 900 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने की एवज में 6 हजार प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है।

वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

रोजगार अधिकारी योगेश ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो विभाग की वेबसाइट एचआरईएक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर साथ-साथ अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा 12वी परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दिल्ली और आईसीएसई बोर्ड दिल्ली से संबंध उस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए जो हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में ही स्थित हो। स्नातकोत्तर/स्नातक की नियमित शिक्षा की डिग्री हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो।

उन्होंने बताया कि 12वीं के आधार पर आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष व स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए। आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी तरह के रोजगार जैसे कि सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण केवल एचआरईवाईएएचएस डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन होगा।

सक्षम युवा योजना के लिए चाहिए ये दस्तावेज

रोजगार अधिकारी योगेश ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र व बैंक अकाउंट की प्रति, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण की प्रति व आय प्रमाण पत्र की प्रति साथ लगानी होगी।

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