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हरियाणा में इन लोगों की कटेगी बुढ़ापा पेंशन, यहां जानिए क्या हैं वजह ?

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हरियाणा में 1 नवंबर के बाद विभिन्न पेंशन Pension लेने वाले लोगों को अब अप्लाई Apply नहीं करना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र Parivar Pahchan Patra के माध्यम से जिन लोगों ने अपना डाटा सबमिट करवाया है, उसके अनुसार वृद्धावस्था पेंशन Old Age Pension के तहत 60 साल उम्र होने के बाद किसी भी व्यक्ति की पेंशन खुद-ब-खुद शुरू हो जाएगी। वहीं परिवार पहचान पत्र के तहत ऐसे लोग जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं तथा उस दंपति की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन सर्वे के बाद काट दी जाएगी और आंशिक रूप से ऐसे लोगों से पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवार पहचान पत्र के द्वारा लोगों के द्वारा अपने वार्षिक आय सार्वजनिक खुद हस्ताक्षर करके सेल्फ डिक्लरेशन के माध्यम से की जा रही है। सरकार के सूत्र यह बता रहे हैं कि जिन परिवारों की सालाना आय चार लाख से अधिक हैं, उनके नाम विभिन्न पेंशन स्कीमों के लाभ से काटे जा रहे हैं। अभी तक 15,551 ऐसे लोगों को अब वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी जिन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी सालाना  आय 4 लाख से अधिक दी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस पर धीरे-धीरे शिकंजा कसेगी।


सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा के विभिन्न अधिकारियों ने हरियाणा सरकार को यह सुझाव दिए हैं कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपनी सालाना आय घोषित करने वालों को पेंशन के जो लाभ मिल रहे हैं उन पर एकदम से शिकंजा न कसा जाए। अफसरशाही मानती है कि दो लाख से ज्यादा आय वाले परिवारों से पेंशन बंद होनी चाहिए तथा उनके रिकवरी होनी चाहिए। एकाएक पेंशन बंद करने तथा रिकवरी करने से लोगों में आक्रोश फैल जाएगा, जिसका लाभ विपक्ष को भी मिलेगा तथा विपक्ष जनता के इस आक्रोश को कैश करेगा।


सूत्रों के अनुसार, परिवार पहचान पत्र में 4 लाख से ज्यादा सालाना आय जाहिर करने वाले 15551 परिवारों की पेंशन कब बंद की जाएगी। जल्दी एक-दो माह के अंदर सरकार परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत 3 लाख में आए हैं व जाहिर करने वाले परिवारों की विभिन्न पेंशन पर शिकंजा कर सकती है। आगामी कुछ दिनों में सरकार दो लाख से ज्यादा आय वाले परिवारों से पेंशन बंद करने के अलावा रिकवरी की तरफ चल सकती हैं। 


सूत्र बताते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई पूर्व फौजी है व वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उनकी धर्मपत्नी ले रही है तो ऐसी स्थिति में सालाना आय 2 लाख से अधिक होने पर उस परिवार से 6 महीने की वृद्धावस्था पेंशन की रिकवरी की जाएगी तथा भविष्य में यह पेंशन बंद कर दी जाएगी। यह बीच का फार्मूला अवसर पर ब्यूरोक्रेसी ने इसलिए निकाला है ताकि लोगों में आक्रोश में न आएं व पहले  डेढ़ लाख रुपए के रिकवरी कर कर इस मामले को क्लोज कर दिया जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के अंदर इस वक्त विभिन्न पेंशन लेने वालों की संख्या 28 लाख है। इनमें से आधी संख्या 14 लाख के करीब वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों की है। आधार कार्ड के नंबर व सूचनाएं मैच ना होने पर लगभग ढाई लाख लोगों की वृद्धावस्था व अन्य परिजनों पर वैसे ही लगाम लग सकती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कई चीजों का लाभ व खुलासा अब धीरे-धीरे होने लगा है। हरियाणा के अंदर अभी तक लगभग 200000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र अपग्रेड नहीं किए हैं।


आने वाले दिनों में परिवार पहचान पत्र को और लोग भी अपना सकते हैं। भले ही हरियाण के अंदर परिवार पहचान पत्र मंडेट्री ना हो मगर इसका लाभ विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने के कारण लोग अब इस पर आश्रित होते जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिली जानकारियों के अनुसार सूत्र बताते हैं कि डेढ़ लाख लोग ऐसे हैं जिनके हस्ताक्षर वृद्धावस्था पेंशन मैं मेल नहीं खाते। आने वाले दिनों में सरकार यह योजना भी बना सकती है।


सूत्रों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र में मां-बाप व बच्चों सभी की संयुक्त रूप से आय प्रतिवर्ष की अंकित हुई हुई है आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार व प्रशासनिक अधिकारी इस पर भी मंथन कर सकते हैं कि जो बुजुर्ग मां-बाप है तथा 60 साल से अधिक आयु के हैं उनकी आय बच्चों की आय से अलग मानी जाए क्योंकि सरकार के द्वारा जो लाभ व पेंशन बुजुर्गों को मिलती है उस का पैमाना अलग रहे।

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