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अगर अब तक नहीं बनवाया परिवार पहचान पत्र, तो नौकरी से होगी छुट्टी, जानें पूरी डिटेल

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हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि हरियाणा के कच्‍चे व अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र को अनविार्य कर दिया गया है।

सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में अनुबंध आधार पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। अगर आपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया तो ना नौकरी रहेगी और ना सरकार उनका अनुबंध बढ़ाएगी।    

कर्मचारी 30 नवंबर तक पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र का डाटा अपडेट कर सकते है। 30 नवंबर के बाद से कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे, जिसके जरिये भविष्य में अनुबंध आधार की तमाम भर्तियां की जानी हैं।

मुख्य सचिव की ओर से सामान्य प्रशासन शाखा ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और प्रशासक, मंडलायुक्त, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।

सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे नोडल अधिकारी के जरिये 30 नवंबर तक सभी कच्चे कर्मचारियों की डाटा एंट्री को पूरा कराएं। पीपीपी नहीं होने पर दूसरे प्रदेशों के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। उनके लिए आगे भी कच्ची नौकरियों में भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे।

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