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हरियाणा के लाखों बेरोजगारों के लिए सरकार का बड़ा तोहफ़ा, लागू होगा रोजगार अधिनियम, यहां जाने कैसे मिलेगें रोजगार के अवसर

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Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020

हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के निजी उद्योगों में अब 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। इसे हरियाणा के राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन जैसा की आपको पता ही हैं ऐलनाबाद शीट पर उपचुनाव था जिसके करण आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे रोक दिया गया था।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा। इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार नए साल में इस अधिनियम को लागू भी कर देगी। बता दें कि सरकार ने पहले यह योजना सिर्फ 50 हजार तक के वेतनमान वाले पदों पर यह व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी लेकिन बाद में इसे बदल कर 30 हजार रुपये के वेतन मान तक के पदों के लिए कर दिया गया।

यह अधिनियम के बाद अब स्थानीय युवाओं को विभिन्न नौकरियों, ट्रस्टों और उद्योगों में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पारित करता है। सरकार ने कंपनियों में नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अब कंपनिया एक डेटा तैयार करके 15 जनवरी तक सरकार को भेजेंगी जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि कितन पद खाली पड़े हुए हैं।

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