Jobs Haryana

श्रमिकों की पत्नियों की पेंशन बांधेगी हरियाणा सरकार, बस इस योजना में करना होगा आवेदन

 | 
Haryana Labour Family Pension Scheme

प्रदेश के हर वर्ग का सही तरीके से विकास हो इसके लिए हरियाणा सरकार तरह-तरह की योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा उसकी पत्नी या पति या परिवार के सदस्य को दिया जाएगा।

क्या कहती है हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना-  

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की किसी कारणवश मृत्यु होने पर, श्रमिक को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन का 50% भाग उसकी पत्नी/पति को दिया जाएगा। यदि पत्नी/पति की भी मृत्यु हो गई है तो उस राशि को श्रमिक के अविवाहित बेटा/बेटी को दी सकती है।

श्रमिक को मिलने वाली पेंशन राशि- 

बता दें कि, हरियाणा भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की और से पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन राशि दी जाती है।

श्रमिक की मृत्यु हो होने के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को उस राशि का आधा भाग यानी 500 रूपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।

हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना का उद्देश्य-  

श्रमिक की किसी कारणवश हुई मृत्यु के बाद उसके परिवार का गुजारा कनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मृतक का परिवार उसी पर निर्भर करता है।

श्रमिक के परिवार को होने वाली इन मुश्किलों को देखते हुए ही हरियाणा सरकार ने श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत की है।

श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना के लाभ-  

  • श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर श्रमिक की पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • श्रमिक की पत्नी को श्रमिक को मिलने वाली पेंशन राशि का आधा भाग दिया जाएगा
  • महिला श्रमिक को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
  • पत्नी या फिर पति को हर महीने पेंशन राशि का आधा भाग यानी 500 रूपये दिए जाऐंगे।
  • श्रमिक परिवार को मुश्किल वक्त में वितीय सहायता मिलेगी।

श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना की पात्रता-  

  • यदि श्रमिक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है तो ही इस योजना का लाभ उसका परिवार ले सकेगा।
  • पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाली पेंशन राशी का 50% भाग ही दिया जाएगा।
  • श्रमिक की मृत्यु के एक साल के अंदर ही परिवार को इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।

श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-  

  • श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • श्रमिक का श्रमिक कार्ड
  • पत्नी का आधार कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • राशन कार्ड
  • पत्नी की पासपोर्ट साइज फोटो
  • फ़ोन नंबर
  • श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
  • आप सरलहरयाणा पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है या आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसिट का होमपेज ऑपन होगा जिसमे आपको मेनू बार में e- SERVICE के आप्शन को क्लिक करना है।
  • इसके बाद Hry Labour Welfare Board पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने नया पेज ऑपन होगा। इसमे आपको चेक बॉक्स में टिक कर Submit पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद एक नया पेज ऑपन होगा जिसमे आपको अपना आधार वेरीफाई करवाना है और अन्य जानकारी दर्ज कर ID पासवर्ड बनाने है।
  • जब आप पंजीयन पूरा कर लेंगे तो आपको इसी पोर्टल को लॉगइन करना है जिसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ऑपन होगा जिसमे आपको labour सर्च करना है।
  • लेबर के आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लेबर कार्ड की योजना के कई तरह के ऑप्शन होंगे। आपको इस योजना के आवेदन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने योजना फॉर्म होगा जिसमे आपको अपनी जानकारी भरकर सबमिट पर क्लिक करना है। सात ही सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने है और सबमिट पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सम्बन्धित अधिकारी के पास जायगा और अप्प्रूव होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जायगा।

Latest News

Featured

You May Like