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हरियाणा में इन बुजुर्गों की कट सकती है पेंशन, जानिए क्या है वजह ?

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Haryana Budhapa Samman Yojna

परिवार पहचान पत्र योजना में शामिल होकर अपना पूरा ब्यौरा दर्ज करवाने वाले बुजुर्गों को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है।

दरअसल, समाज कल्याण विभाग ने दो लाख से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले बुजर्गों को अब सम्मान भत्ते से बाहर करना शुरू कर दिया है।

राज्य मुख्यालय लेगा अंतिम फैसला-

भविष्य में परिवार पहचान पत्र ही योजना बनाने का मुख्य आधार बनेगा। समाज कल्याण विभाग ने अत्याधुनिक पैटर्न से अब साठ वर्ष आयु पूरी करने वाले बुजुर्गों जिनकी वार्षिक आय दो लाख से कम हो उसको तुरंत प्रभाव से सम्मान भत्ता आरंभ कर दिया जाएगा, वहीं दो लाख से ज्यादा आय वाले लाभार्थियों की सूचि से बाहर किया जाएगा।

इसके लिए अब सारी कार्यवाही राज्य मुख्यालय से आरंभ की जा रही है। पीपीपी के आधार पर अब पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है।
 

क्या है बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना हरियाणा 2021?  

हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना को प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देने हेतु शुरु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए शर्तें –  

हरियाणा सरकार की इस योजना के लिए कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा/वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के अनुदान के लिए योग्य है यदि,

    • आवेदन करने वाला व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र का है।
    • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है।
    • सभी स्त्रोंतों से मिलने वाली लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

हरियाणा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना की मुख्य विशेषताएं-  

  1. हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता को अब 2,250 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
  2. सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है की इस योजना का लाभ लेने वाले वृद्ध व्यक्ति को वेबपोर्टल की सुविधा मिले।
  3. वेबपॉर्टल में उम्मीदवार आसानी से स्टेटस देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
  4. इस योजना के लाभार्थी आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में वेब पोर्टल से डाउनलोड कर मैन्युअली भर सकते हैं।
  5. वृद्धा पेंशन योजना हरियाणा के लिए योग्यता, पेंशन स्टेटस की जानकारी आसानी से एक माउस क्लिक से सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज- 

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदक का पहचान प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक

बुढ़ापा पेंशन योजाना के लिए कैसे करें आवेदन?  

  • सबसे पहले, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • जिसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा। पोर्टल के होमपेज पर, ‘सामान्य जानकारी’ अनुभाग के अंतर्गत “बुढ़ापा पेंशन फॉर्म हरियाणा PDF” लिंक पर क्लिक करें। 
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आप, बुढ़ापा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म (हिंदी) में डाउनलोड कर सकते है। 
  • सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति, हरियाणा के जिला/ तालुका में सामाजिक कल्याण अधिकारी को अपना पेंशन आवेदन पत्र जमा करवा सकता है।

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