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हरियाणा के स्कूली बच्चों की अच्छी खबर! अब मुफ्त मिलेगी बस की सुविधा

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Haryana News:
Haryana News: हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को मुफ्त परिवहन सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों को छात्रों को दूरी डाटा सहित MIS पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट लिंक पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का नया सैशन अप्रैल से शुरु हो चुका है।

इस योजना को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में लागू किया जाएगा, जहां छात्रों के घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। पहले, यह योजना हर जिले के एक क्षेत्र में लागू की जाएगी, और बाद में यह अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार की तरफ से 7 स्कूलों के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

हरियाणा विद्यार्थी सुरक्षा परिवहन योजना के तहत बसें

50 से अधिक छात्र होने पर दूरदराज के स्कूलों में जाने वाले छात्रों को मुफ्त बस सेवा प्रदान की जाएगी. वहीं अगर छात्रों की संख्या 30 से 40 है तो उनके लिए मिनी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. जिन गांवों में विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 है, वहां शिक्षा विभाग द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

परिवहन योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान करना है। ताकि ऐसे बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी न हो. सरकार ने ग्रामीण इलाकों के ऐसे गरीब बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधाएं शुरू की हैं जो ज्यादा खर्च करने में असमर्थ हैं। राज्य के ऐसे बच्चे जो अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं उन्हें योजना से अधिक लाभ मिलेगा।

पात्रता
हरियाणा राज्य में पढ़ने वाले सभी छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।
ऐसे छात्र जो पढ़ने के लिए दूर-दराज के स्कूलों में जाते हैं।

आवेदन कैसे अप्लाई करें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार खुद पता लगाएगी कि किस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं और कितनी दूर पढ़ने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, यदि 50 वर्ष की आयु के छात्र बड़ी संख्या में हैं तो परिवहन विभाग उनके लिए बस सुविधा प्रदान करेगा और यदि बच्चों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो उनके लिए मिनी बस सुविधा प्रदान की जाएगी और यदि बच्चों की संख्या 5 से 10 है तो उसके लिए परिवहन सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

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