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Fatehabad News: फतेहाबाद में धारा 144 लागू, इन चीजों पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्यों लगी

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इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के फतेहाबाद जिले से आ रही है. आपको बता दें कि 24 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के कार्यक्रम को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह तोमर ने सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड और जनसभा स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है. अधिक जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने यह भी आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की मानवरहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियम 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है. जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं.
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि 24 जनवरी को गांव डूल्ट में अमृत सरोवर परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जहां मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं.

सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड स्थल ग्राम नथवां, सार्वजनिक सभा स्थल ग्राम डूलट, पूजा कैसल, विवाह स्थल के पांच किलोमीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन जैसे ड्रोन, ग्लाइडर आदि के उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हुए अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। महल रतिया. ड्रोन नियम-2021 के नियम 24 के तहत आदेश पारित किये गये हैं.

इसके अलावा इन स्थानों पर हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, भाला ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पंपों पर बोतलों और कैन में डीजल और पेट्रोल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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