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Mini LockDown in Haryana- हरियाणा के इन जिलों में लगा मिनी लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद, दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी, देखें पूरी गाइडलाइन

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#Haryana #Corona #Omicron के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच बन्द। #Sonipat #Faridabad #Gurgaon #Ambala #Panchkula में सिनेमा हॉल, स्टेडियम बन्द। मॉल-दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।

हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। तमाम स्कूल-कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 

अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं।

नई गाइडलाइन पढ़िये

कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे 

- हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा आदेश

- दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा

- एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है

- प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा

गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला जिलों के लिए नई गाइडलाइन :

इन जिलों में सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
मार्केट-मॉल शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे।
खिलाड़ियों के अलावा तमाम लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद।
बार और रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी के 50% तक लोग ही बैठा सकेंगे।
जरूरत की चीजों के अलावा तमाम ऑफिसों में 50% हाजिरी की सलाह दी गई।

- कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क  नहीं पहनने  और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा। 

- रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

- प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

- इन पाँच ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा

- यही नहीं, इन पाँच ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है

- गुरुग्राम सहित इन पाँच ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम पाँच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं 

-  इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

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