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हरियाणा में 134A के तहत 12th क्लास तक के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए Online आवेदन शुरू

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क्या है 134a नियम 

नियम 134a के तहत कोई भी गरीब परिवार का छात्र जिसके परिवार की पारिवारिक आय सालाना 2 लाख से कम है तो वह किसी भी निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कर सकता है. वह छात्र जो कि गरीब परिवार से है उसके पास बीपीएल या ईडब्ल्यूएस कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट है और जिनकी आय 2 लाख से कम है वह बच्चे निजी स्कूल में Rule 134a Haryana के तहत दाखिला ले सकते हैं. यदि सीधे शब्दों में बात करें तो गरीब बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकते हैं।

10% सीटे होती है आरक्षित निजी स्कूलों में

बता दे नियम हरियाणा में 134a Rule के अनुसार प्रत्येक निजी स्कूल में 10% सीटें बीपीएल ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाती है. 134a Rule के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र विद्यार्थी के माता या पिता में से किसी एक का होना अनिवार्य है। अधिनियम 134a के तहत मुफ्त में दाखिला पाने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क या मासिक शुल्क नहीं लिया जाता है.

कुछ अन्य जानकारी

Niyam 134a के अंतर्गत फीस स्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों के बराबर रखा गया है. जिसमें कि हरियाणा के सभी निजी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है. वही कक्षा 9 से 10 तक मासिक शुल्क अब सरकार नहीं लेती। कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में कलां सकाय तथा विज्ञान तथा वाणिज्य कक्षा के लिए मासिक शुल्क अब माफ है।

134a के Form कब भरे जाते है

नियम 134ए के तहत दाखिला लेने के लिए हर वर्ष फरवरी या मार्च माह में शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों व आधिकारिक वेबसाइट पर तिथि की जानकारी दी जाती है. बता दे कि नियम 134ए के लिए अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही एडमिशन लिया जा सकता है.2021-22 में कोरोनावायरस के चलते इस बार एडमिशन प्रक्रिया अक्टूबर माह में करवाई जा रही है। 

नियम 134a लिखित परीक्षा प्रारूप

अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो

यदि आपका बच्चा पिछले वर्ष सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो उसको 134a के तहत किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है. यदि उसकी पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक पत्र 55% है तो वह इस परीक्षा में पास माना जाता है और उसे मेरिट के अनुसार निजी स्कूल में दाखिला दिया जाता है.

अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो

वही यदि बच्चा किसी निजी स्कूल से है तो उसे शिक्षा विभाग के द्वारा करवाए जाने वाला मूल्यांकन टेस्ट देना होता है जिससे उसे इस टेस्ट में 55% अंक लेकर लेने पर पास माना जाता है.

ऑफलाइन फॉर्म नहीं होता मान्य

नियम 134a Haryana के तहत पिछले वर्ष वर्षों में ऑफलाइन फॉर्म की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में 134a Haryana का फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड से ही प्राप्त किया जाता है. हरियाणा 134a के तहत हम किसी भी कैफ़े या अपने घर से ही ऑनलाइन फॉर्म सीधे ऑफिशल साइट से फॉर्म भर सकते हैं.

Important Dates        

  • Starting Date : 24/10/2021
  • Last Date : 07/11/2021
  • Eligible Student List : 11/11/2021
  • Exam Date : 14/11/2021
  • Result Out : 19/11/2021
  • 1st Draw : 24/11/2021
  • Admission : 26/11/2021 to 08/12/2021

Application Fee

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Important Documents

  • Passport Size Photograp, Sign
  • Parivaar Pehchan Patra
  • Educational Documents
  • SRN No. (Student Reg. Number)
  • UDISE Code
  • Income Certificate
  • Domicile Certificate
  • Current School Name & UDISC No.
  • Current Class Registration No.
  • Aadhar Card of Students & Parents
  • Ration Card & EWS Certificate.
  • Mobile No. & Email Id.

General Instructions

  • सबमिट करने के उपरांत बदली नहीं जाएगी |
  • यदि विद्यार्थी किसी कारण से, अभी पढ़ रहे बोर्ड से अलग बोर्ड में अप्लाई करता है तो स्कूल द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज़ों को उपलब्ध करवाने की ज़िमेदारी अभिभावकों की होगी |
  • विद्यालय की घर से दूरी चेक करें
  • विद्यालय द्वारा दी जा रही बस सुविधा
  • रिक्त सीटों का सही विवरण,
  • हिंदी या इंग्लिश माध्यम का ध्यान से चयन करें
  • फॉर्म सबमिट करने से पूर्व इनफार्मेशन चेक करें
  • फॉर्म को अंत में सबमिट करना न भूले

Apply Online From (From 24/10/21 to 07/11/2021) Click Here

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