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Delhi Excise Policy Case:ED ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी, जानिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

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Delhi Excise Policy Case:ED ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी, जानिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (28 मार्च) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां केजरीवाल की हिरासत पर सुनवाई हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की 7 दिन की हिरासत की मांग की. ईडी ने दिल्ली शराब नीति मुद्दे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह गुरुवार तक ईडी की हिरासत में थे.

दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही हिरासत में हैं। आप का कहना है कि केजरीवाल को एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है. पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई है ताकि केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा सके. केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत से दिल्ली सरकार चला रहे हैं।

केजरीवाल को कई लोगों का सामना करना होगा: एएसजी

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जोएब हुसैन ने दलीलें पेश कीं. केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने दलीलें दीं. एएसजी ने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन वह सीधे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. जो डिजिटल डेटा मिला है उसकी भी जांच की जा रही है. अभी केजरीवाल को कुछ और लोगों का सामना करना है.

ईडी की ओर से पेश एएसजी ने केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत मांगी और कहा कि ईडी ने गोवा के कुछ लोगों को भी समन जारी किया है. केजरीवाल को उनका भी सामना करना होगा. केजरीवाल ने अभी तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है और कह रहे हैं कि वह वकीलों से सलाह करके तय करेंगे कि पासवर्ड देना चाहिए या नहीं.

मैं ईडी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं: अरविंद केजरीवाल

वहीं, सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहने की इजाजत मांगी, जो उन्हें मिल गई. केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूछताछ बहुत अच्छे माहौल में हुई. ये मामला 2 साल से चल रहा है. मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मैं किसी भी अदालत में दोषी नहीं पाया गया हूं. उन्होंने कहा कि अगर आप सारे कागजात पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया?

किसी भी अदालत ने मुझे दोषी नहीं ठहराया: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने 22 अगस्त 2022 को ईसीआईआर दर्ज की. मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है. मुझे किसी भी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है. ईडी ने अब तक 31 हजार पन्नों के दस्तावेज जुटाए हैं. सिर्फ 4 बयानों में मेरा जिक्र है. सी अरविंद का बयान है कि सिसौदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मेरे घर विधायक और कई लोग आते हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किस बारे में बात करता है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या यह बयान ही मुझे गिरफ्तार करने के लिए काफी है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप यह सब लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूं. केजरीवाल ने कहा कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं.

केजरीवाल को मिली रिश्वत की रकम: ईडी वकील

इस बीच, एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जिन लोगों ने बाद में केजरीवाल का नाम लिया, उन्होंने ऐसा करने के कारणों का खुलासा किया है। यह कागजों में है. राजू ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति हैं. आपको (केजरीवाल) रिश्वत का पैसा मिला है, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। हमारे पास गवाह हैं कि पैसा साउथ ग्रुप से आया था। एक शृंखला है. उन्होंने उस चेन के बारे में चुन-चुनकर बात नहीं की है.

एएसजी राजू ने कहा कि अगर वह सीएम हैं तो उन्हें बरी नहीं किया जा सकता. सीएम के लिए कोई अलग मानक नहीं है. एक सीएम को गिरफ्तार करने का अधिकार आम आदमी से अलग नहीं है. फिलहाल इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

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