भाभी के प्यार में पागल जीजा ने रचाया कांड, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह पेश किए, तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. इस दौरान करीब एक दर्जन जज बदले गए और 60 से ज्यादा तारीखें टाल दी गईं.
हत्या भाभी से अवैध संबंध के चलते हुई थी
यह मामला 2009 का है, जहां नरैनी थाना क्षेत्र के बड़ेहा निवासी एक महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 6 जनवरी 2009 को परिवार के ही एक भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
पुलिस ने 304/ 504/ 506 और 3(2)5 एससी/एसटी के तहत मामला दर्ज किया. विवेचना के दौरान कोर्ट ने 302 व 504/506 व 3(2)5 एससी/एसटी के तहत आरोप तय किये. जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी
कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह व महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में नरैनी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके परिवार के ही जेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी है. हत्या का कारण यह था कि मृतक अरुण उर्फ पहलवान के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे, जिसके बाद उसके चचेरे बड़े भाई रामसजीवन ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अरुण की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी.