हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, जानिए वजह

 
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 11 मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम दौरे को लेकर सुरक्षा कारणों से शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह निर्देश गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी किया है.

जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 10 और 11 मार्च को गुरुग्राम जिले में मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन आदि) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम का दौरा करेंगे. इसलिए 10 और 11 मार्च को (सरकारी कार्यों को छोड़कर) गुरुग्राम में मानव रहित हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।