इस तरह आप बचा सकते हैं लाखों का टैक्स, जानें पूरा प्रोसेस

 
 कई लोग हर महीने सैलरी से कटने वाले इनकम टैक्स से तंग आ चुके हैं। टैक्स सीजन आते ही हर करदाता यही सोचता है कि टैक्स कैसे बचाया जाए? दरअसल, आयकर विभाग कई तरह की छूट देकर करदाताओं की मदद करता है। अगर आप भी टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।

आज हम आपको बताएंगे कि आप किन सरकारी योजनाओं में निवेश कर अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं। तो आइये जानते हैं इन बेहतरीन विकल्पों के बारे में:

1. सावधि जमा (एफडी):
5 साल की अवधि वाली FD में आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आपको बता दें कि आमतौर पर एफडी पर 7 से 8 फीसदी ब्याज मिलता है. हालांकि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है, लेकिन आप इस पर टैक्स कटौती ले सकते हैं।
2. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ):
पीपीएफ में निवेश करने वालों को टैक्स छूट भी मिलती है. इसके लिए लॉक-इन पीरियड पूरा होना जरूरी है, जो कि 15 साल है.
पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
3. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी):
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में आपको 6.8% ब्याज मिलता है। यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है.
इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं.
4. जीवन बीमा:
कुछ खास तरह की जीवन बीमा पॉलिसियों में भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं.
5. सुकन्या समृद्धि योजना:
बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की गई है. यह एक टैक्स फ्री स्कीम है यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
ध्यान दें: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई विशिष्ट वित्तीय सलाह शामिल नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।