हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस कैसे बनवाएं, पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें

 
हरियाणा में किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के दोपहिया, चारपहिया वाहन को चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।

जिस प्रकार हमें कार, बाइक आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें बस, ट्रक, माल वाहक, टेम्पो आदि के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। आप घर बैठे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फीस
1. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (जनरल/ओबीसी) उम्मीदवार :- ₹3000
2. अनुसूचित जाति (एससी/बीसी) उम्मीदवार:- ₹1500
3. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) सेवा कर :- ₹540
4. अनुसूचित जाति (एससी/बीसी) सेवा कर :- ₹270


मुख्य मुद्दा
1. केवल हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
2. एलएमवी-एनटी/एलटीवी लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।
3. जिस प्राधिकारी से एलएमवी बनाया गया है, उसे लाइसेंस की पुष्टि के लिए लाइसेंस प्रमाणपत्र (एनओसी) संलग्न करना होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ट्रेनिंग का समय तय किया जाएगा.
 


5. ड्राइविंग ट्रेनिंग की जानकारी आवेदक को फोन या एसएमएस के जरिए दी जाएगी.
6. यदि आवेदक निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम निरस्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदक को दोबारा आवेदन करना होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म का प्रिंट 15 दिनों के भीतर अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।

पात्रता
हरियाणा के मूल निवासी एचएमवीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।

दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. परिवार पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. राशन कार्ड
5. एनओसी सर्टिफिकेट
 

6. मेडिकल सर्टिफिकेट
7. 10वीं की मार्कशीट
8. शिक्षण शुल्क की प्राप्ति
9. शपथ पत्र
10. आवेदक के हस्ताक्षर
11. पासपोर्ट साइज फोटो
12. पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र