हरियाणा में इस राजनेता को मिलेगी Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

 
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं. लगातार मिल रही धमकियों के चलते अभय चौटाला ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की थी.

इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा अपने और अपने परिवार पर खतरे के चलते जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर सुरक्षा याचिका पर जस्टिस विकास बहल की अदालत में सुनवाई हुई.


आज इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है. इस आधार पर न्यायाधीश ने याचिका का निस्तारण कर दिया.

अपील में नफे सिंह राठी का उदाहरण दिया गया
अभय के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं. याचिका के मुताबिक लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.


इनेलो नेता ने आगे कहा कि 7 मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चौबीसों घंटे जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था।

सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
वकील संदीप गोयल के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, अभय हरियाणा राज्य विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों और गरीबों के समर्थन में भी खुलकर सामने आये हैं और सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है.