श्रमिकों का पूरे रीति-रिवाजों से दाह-संस्कार कराएगी हरियाणा सरकार, देगी पूरा खर्च

 

हरियाणा श्रम विभाग ने श्रमिकों के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार वालो को दाह संस्कार के लिए सरकार की और से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार द्वारा यह धनराशि पंजीकृत श्रमिक के परिवार को ही दी जायेगी। श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा जिसके बाद उन्हें सहायता राशि प्रदान होगी।

क्या है हरियाणा दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना-  

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार पंजीकृत मजदूर की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा जिसके बाद उन्हें 15 हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी।

हरियाणा दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य-  

श्रमिक की मृत्यु के बाद उनके परिवारवाले उनके दाह संस्कार में लगने वाले खर्च को नही उठा पाते है। ऐसे में हरियाणा सरकार पंजीकृत मजदूर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार 15000 रुपये की आर्थिक सहायता मजदूर के परिवार के सदस्य के बैंक खाते में जमा करवाती है।

अगर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु न होकर उसके परिवार में किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए भी 15000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना की पात्रता-  

  • मृतक मजदूर हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल लेबर कार्ड धारक मजदूर के लिए ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • मजदूर को हर साल अंशदान जमा करवाना होता है यदि वो जमा करवाया है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद लगने वाले खर्चे का भुगतान किया जाएगा।
  • श्रमिक के परिवार को उसकी मृत्यु के साल के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • इस योजना के लाभ के लिए परिवार के सदस्य को श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • यदि हरियाणा सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए ले लिया है तो उसे इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा।
  • मजदूर के पास जो लेबर कार्ड है वह कम से कम 1 पुराना होना जरूरी है।
  • मृतक मजदूर के परिवार के सदस्य को स्वयं घोषणा पत्र जमा करवाना होता है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना के फायदे- 

  • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को दाह संस्कार पर लगने वाले खर्च के भुगतान के लिए 15000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी।
  • श्रमिक के परिवार की आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा।
  • योजना के तहत मजदूर की पत्नी के बैंक खाते में ये सहायता राशि भेजी जायेगी।
  • यदि मजदूर के परिवार में किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भी इस दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना के जरिये मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज-  

  • मजदूर के परिवार के सदस्य का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता संख्या
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • सदस्य द्वारा स्वयं घोषित प्रमाण पत्र
  • मृतक मजदूर का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • लेबर कार्ड
  • हर साल अंशदान जमा करवाया है उसकी रसीद

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया-  

  • श्रमिक के परिवार के किसी भी सदस्य को श्रम विभाग के ऑफिस जाना होगा।
  • योजना के आवेदन फॉर्मको सही तरीके से भरना होगा।
  • अब मृतक मजदूर के परिवार के सदस्य को स्वयं घोषित प्रमाण पत्र और जरुरी दस्तावेज की फोटो कोपी साथ में लगानी है।
  • इसके बाद उस आवेदन फॉर्म को जमा करवाना है जिसके बाद परिवार के सदस्य के बैंक खाते में दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि भेज दी जायेगी।

आप इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं।