पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान योजना से 6000 रुपये? जानिए कैसे ?

 

पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान योजना से 6000 रुपये-पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान नागरिकों को एक वर्ष की अवधि में 6 हजार रूपए की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है। जल्द ही दिसम्बर माह में योजना के तहत योजना में पंजीकृत सभी किसानों के बैंक खाते में 10वीं क़िस्त भेजी जाएगी। कई ऐसे किसान नागरिक है जिन्हे अभी 9वीं क़िस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में किसान नागरिकों के मन में यह सवाल है की क्या पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

योजना के नियमों के अनुसार आप सभी को बता दे की परिवार में से केवल पति या पत्नी में से किसी एक को PM Kisan Yojana का लाभ मिल सकता है। यदि दोनों के माध्यम से इस योजना हेतु आवेदन किया गया है और दोनों को योजना से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो रही तो उन्हें योजना के तहत वह राशि सरकार को लौटानी होगी।

PM Kisan योजना के तहत परिवार में पति एवं पत्नी में से किसी एक सदस्य को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। साथ ही यदि किसान नागरिक आयकर दाता है तो वह योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है। केवल लघु एवं सीमान्त किसान नागरिक ही योजना हेतु आवेदन कर सकते है। जिन नागरिकों के नाम पर कृषि योग्य भूमि तो उपलब्ध है लेकिन उनके द्वारा कृषि कार्य नहीं किये जाते है तो उन्हें भी योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि खेती घर के अन्य सदस्यों जैसे दादा या पिता के नाम होने पर व्यक्ति योजना हेतु पात्र नहीं है। साथ ही सरकारी सेवा में सेवारत कर्मचारी व्यक्ति को भी किसान सम्मान निधि योजना का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

लघु एवं सीमान्त किसान नागरिकों को योजना के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में 6 हजार रूपए की राशि उनकी बैंक खाते में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर की जाती है। साथ ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को और अधिक लाभान्वित करने के लिए पीएम उर्वरक योजना के तहत 5 हजार रूपए की राशि वितरित की जाएगी। जिसके तहत कुल मिलाकर यह राशि 11 हजार रूपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिन किसानों के द्वारा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वह योजना में आवेदन करके सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।