सावधान! PAN कार्ड से ये गलती डाल सकती हैं मुसीबत में, भरना पड़ सकता हैं भारी जुर्माना 

 

पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिनकी जरूरत आपको किसी भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के कामों के लिए पड़ती है। ऐसे में इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना जितना जरूरी है, उससे भी जरूरी यह समझना कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे संभालना है। दरअसल वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, बिना पैन के आप वित्तीय लेनदेन से जुड़े कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

अकसर जब भी हम किसी जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और समय पर अगर वह डॉक्यूमेंट ना पहुंचे, तो हम दूसरे के लिए भी आवेदन भर देते है। ऐसे में कई बार दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंच जाते है और उसे सरेंडर करवाने के बजाय हम अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि बेशक दोनों पैन कार्ड में पैन नंबर अलग हो, लेकिन यह बड़ा अपराध है। और दो पैन कार्ड रखने की सूरत में आपको भारी पेनाल्टी लग सकती है।

इन बातों का ध्यान रखें
– कहीं पर भी पैन कार्ड का नंबर डालते समय दोबारा चेक जरूर करें
– पैन कार्ड में दिए 10 अंकों के नंबर को सावधानी से भरना आवश्यक है
– गलत जानकारी भरने पर आप पर पेनाल्टी लग सकती है
– इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय पैन नंबर को ठीक तरह से डाले और रि-चेक जरूर करें
– गलत पैन की जानकारी देने वाले पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लग सकती है
– इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत आयकर विभाग गलत जानकारी देने वाले पर पेनाल्टी लगा सकता है

दो पैन कार्ड रखने पर लग सकता है जुर्माना
– अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो एक कार्ड को सरेंडर करवाना जरूरी है
– दो पैन कार्ड रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है और बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है
– अगर दो पैन कार्ड है तो एक को जाकर पैन विभाग में सरेंडर करवाएं
– इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B में इसका प्रावधान है
– दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है

दूसरा पैन कार्ड ऐसे कराए सरेंडर
दरअसल पैन कार्ड (PAN CARD) सरेंडर करने का प्रोसेस भी काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर कॉमन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। बता दें, आप वेबसाइट पर जाकर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data के लिंक पर क्लिक करते हुए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद, फॉर्म को भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर सब्मिट कर दें। इस दौरान ध्यान रखें कि फॉर्म जमा करते समय दूसरा पैन कार्ड भी फॉर्म के साथ जमा कर दें। अगर आप चाहे तो इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं