RBI Bank Rules: हरियाणा में दुकानदारों ने 2000 का नोट लेना किया बंद, अब बैंकों में पहुंचने लगे लोग, जानिये क्या है नोट जमा करवाने का तरीका ?

 

RBI Bank Rules: हरियाणा में अब रिजर्व बैंक के आदेश के बाद दुकानदारों ने 2000 के नोट लेने बंद कर दिए हैं। इसके लिए लोग नोट जमा करवाने के लिए बैंको में पहुंचने लगे हैं। 

अगर आपके पास भी  2000 रुपये के नोट हैं तो घबराएं नहीं। इनको जमा करवाने के लिए बैंक ने सीमा निर्धारित कर दी  है। 

आप किसी भी बैंक में जाकर पैसे जमा करवा सकोगे। लेकिन इसके लिए आपके पास उस बैंक का केवाइसी होना जरूरी है। आपको बता दें की ये मत सोचे की 2000 रुपये के नोट अब नहीं चलेंगे। 

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ किया है कि वह 2000 रुपये के नोटों को वापस लेगी।  लेकिन, RBI की ओर से ये भी कहा गया है कि इससे आम लोगों को परेशान होने बिल्कुल जरूरत नहीं है। 

 RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है।  30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है।  अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो घबराए नहीं, जानिए आपको अब क्या करना है? 


यह कोई समस्या नहीं है 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि आप अपने नोट को 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं. इससे आपके रुपये की वैल्यू खत्म नहीं होगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा. इसलिए इस सर्कुलर के सामने आने के बाद किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

  इसे नोटबंदी न समझे 

 दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बार RBI ने साफ किया है, आप अभी भी 2000 रुपये के नोट को लेकर आप नोटबंदी न समझें। 

 साफ-साफ शब्दों में ऐसे समझें कि आप अभी इस 2000 रुपये के नोट को बाजार में चला सकते हैं। 

 इससे सामान खरीद सकते हैं।  किसी के साथ 2000 रुपये का लेन-देन कर सकते हैं। 

ये पूरी तरह से वैलिड हैं और अगर इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक ही। 

 यानि कि इस तारीख से पहले आपको ये नोट अपने बैंक  या फिर किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। 


30 सितंबर तक जमा कराएं नोट 

आप अभी से  बैंक न पहुंच जाएं।  किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।  अफर-तफरी जैसी किसी भी स्थिति को बढ़ावा न दें। RBI ने ये साफ किया है कि रुपये की वैल्यू खत्म नहीं की गई है। 

 आपकी जेब में रखा 2000 का नोट अभी भी 2000 की कीमत वाला नोट ही है। 

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षरित वाक्य ' मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूं.' अभी भी मान्य रहेगा। 

 एक बार में जमा करें बीस हजार रुपये

अगर आपको ये 2000 रुपये के नोट जमा कराने हैं तो आरबीआई ने इसके लिए भी प्लान बनाया है। 

आप बीस हजार रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को एक बार में किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं और अपनी सुविधानुसार उनके मूल्य के बराबर रकम ले सकते हैं। 

 बैंक में डिपॉजिट की नहीं कोई लिमिट 

बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है।  बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा किए जाने पर कोई पांबदी नहीं है, लेकिन कस्टमर का केवाईसी होना जरूरी है। 

ये है नोट बदलने की सीमा 

रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। 

 नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है।  रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। 

 पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे। 

 लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी थी जानकारी

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे।  इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे।  रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। 

देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में वर्ष 2017-18 के दौरान रहे।  इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। 

 इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपये था. 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि पिछले दो साल से 2000 रुपये के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। 

क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उठाया कदम 

भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है।  रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। 

 भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। 

 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। 

30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है।