Railway Rules: रेल में सफर करते हुए इन नियमों का करें पालन, नहीं तो आपको हो सकती है इतने साल की  जेल 

रेल में सफर करने वालों के साथ-साथ  रेल कर्मचारियो के लिए भी यह सूचना है। रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किये हैं, जो इनका पालन नहीं करेगा उनको ३ साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है।
 

Railway Rules: रेल में सफर करने वालों के साथ-साथ  रेल कर्मचारियो के लिए भी यह सूचना है। रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किये हैं, जो इनका पालन नहीं करेगा उनको ३ साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अब यात्री रात के समय में अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे।

भारतीय रेलवे के इस बड़े फैसले से हजारों यात्री प्रभावित होंगे। रेलवे ने ये फैसला ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। अक्सर लोग रात को फोन या लैपटॉप चार्ज में लगाकर सो जाते हैं जिसे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो जाता है। ट्रेन में कई छोटी-मोटी आग की घटनाओं की जांच में पाया गया कि इसका मुख्य कारण सॉकेट में शार्ट सर्किट था। 

रात 11 बजे के बाद से है चार्जिंग पर रोक

रेलवे ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी है।  इसका अनुपालन अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए यह सुनिश्चित भी किया जाता है कि रात 11 बजे के बाद सॉकेट को मिलने वाली बिजली की मेन सप्लाई ही बंद कर दी जाए। 

रेलवे बोर्ड ने 2014 से सभी जोन में चार्जिंग पोर्ट्स पर लगा दी थी रोक 

यह कोई नई शुरुआत नहीं है। रेलवे ने 2021 में ही इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए थे. पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च को 2021 को चार्जिंग पोर्ट्स में बिजली की सप्लाई बंद कर के इसकी शुरुआत की थी।  इससे भी 2014 में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ऐसा ही करने का निर्देश दिया था। 

रेल में धुम्रपान करने पर होगी 3  साल की सजा 

रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने और धुम्रपान करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।  यह रेलवे एक्ट की धारा 164 के दंडनीय अपराध है. इसके तहत अपराधी पर 1000 रुपये का जुर्माना व 3 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. यह निर्देश केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी जारी किए गए हैं। 

रेलवे द्वारा बनाये गए कुछ अन्य नियम

भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हुए हैं।  इनमें से एक नियम यह है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टिकट चेक करने के लिए टीसी आपको जगा नहीं सकता है. हालांकि, अगर आपने ट्रेन रात 10 बजे के बाद ही पकड़ी है तो आपको टिकट दिखानी होगी।  इसके अलावा यात्री फर्स्ट एसी में 40 किलो तक जबकि स्लीपर क्लास में 15 किलो तक वजनी सामान ले जा सकते हैं।