Haryana Child Marriage: हरियाणा में एक और  बाल विवाह का मामला, नाना ने करवा दी नाबालिग की शादी, जानिए क्या और कहां का है मामला 

 

Haryana Child Marriage: हरियाणा के हिसार में एक और बाल विवाह का मामला सामने आया है। यह आदमपुर क्षेत्र की घटना  है। जहां पर नाना ने नाबालिग की 2 मई 2023 को  शादी करवा दी थी। 

 हालांकि शुरू में नाबालिग के परिजनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी बबीता चौधरी ने परिजनों से नाबालिगा के मंगलसूत्र और मांग भरने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी सिर्फ सगाई हुई है।

बाद में जांच करने पर नाबालिगा से बबीता चौधरी ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। 

जिसके बाद शिकायत पर नाबालिग के पिता कीमती लाल, नाना कृष्ण पूनिया और शादी करने वाले युवक राहुल पर मामला दर्ज किया है।


यह है मामला 

जानकारी के अनुसार, डायल 112 को सूचना मिली थी कि गांव खैरमपुर के कृष्ण पूनिया ने अपनी दोहती का बाल विवाह कर दिया है।

 इस सूचना पर बाल संरक्षण विभाग की अधिकारी बबीता चौधरी पुलिस के साथ गांव खैरमपुर में गई।

 परिजनों ने कहा कि नाबालिग तो लांधडी में है। इसके बाद टीम लांधडी पहुंची।

 लांधडी में नाबालिग व उसके परिवार वाले मिले। मौके पर नाबालिग के गले में मंगलसूत्र और मांग भरी हुई थी।

नाबालिग ने कहां मां का हो चुका है  देहांत 

टीम ने नाबालिग से अकेले में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी मां का देहांत हो चुका है। उसकी शादी राहुल निवासी गांव धांसू के साथ उसके नाना कृष्ण पूनिया ने अपने घर खैरमपुर में कर दी है।

 फेरों के बाद उसे परिवार वाले ससुराल भेज रहे थे, परंतु बीच रास्ते में ही उसे वापस लांधडी ले आए।

 नाबालिग ने अपने बयान भी टीम को लिखवाए। शादी में उसके पिता, नाना- नानी, मौसा मौसा व परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे।

 ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल थे।

 17 साल में करवाई शादी 

5 मई को नाबालिग के पिता कीमती लाल परिवार वालों के साथ कार्यालय में हाजिर हुए। कीमती लाल ने अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें उसकी बेटी की जन्म तिथि 3 मई 2006 है। 

जिसके अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष बनती है। इसलिए 18 साल की आयु के बाद ही ससुराल भेजेंगे।

नाना ने करवा दी शादी

कृष्ण पूनिया ने बताया कि अपने बेटे चिराग की शादी वंशिका के साथ 2 मई 2023 को की थी। 

इसके बाद अपनी दोहती की शादी वंशिका के भाई राहुल के साथ 3 मई 2023 को कर दी।

 बाल विवाह कानून का ज्ञान न होने के कारण ही उसकी शादी कर दी, अब वे अपनी दोहती को ससुराल तभी भेजेंगे, जब वह 18 साल की होगी। बबीता चौधरी ने बताया कि यह शादी अमान्य है। 18 साल की आयु होने के बाद ही युवती शादी कर सकेगी।

 पुलिस ने पिता, नाना और शादी करने वाले युवक के खिलाफ मामला दज किया है।