RBI Update: 2 दिन बाद बंद हो जाएगा ये बड़ा बैंक, कोई भी ग्राहक नहीं निकाल पाएगा पैसा 

 

नई दिल्ली :- आजकल सभी का बैंक अकाउंट होता है, जिसमें वो पैसे जमा करते है. अगर आपका भी बैंक में खाता है तो जरा सावधान हो जाइए. दरहसल, RBI की ओर से जानकारी दी गई है कि 22 सितंबर को एक बैंक बंद रहेगा. यह उन सभी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, जिनका पैसा इस बैंक में है. रिजर्व बैंक ने बताया है कि कोई भी ग्राहक जिसका पैसा इस बैंक में है, वह इससे पैसा नहीं निकाल पाएगा. 

RBI ने किया इस बैंक का License रद्द 

आपको बता दें कि अगस्त में, RBI ने पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था. RBI अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर चुका है. वहीं, अब रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद यह बैंक 22 सितंबर यानी इसी महीने से बंद हो जाएगा. 

अब हो जाए सावधान… 

RBI ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आगे कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इस कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा. इसके बाद ग्राहक न तो अपना पैसा जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे. इसके अलावा आप किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं कर पाएंगे. 

आपको मिलेगा आपका हक 

DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5,00,000 तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. दरहसल, रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) का पालन करने में विफल रहा है.