Jalandhar Crime : अकाली नेता पर गोलियां चलाने वाला दलजीत काला गिरफ्तार, शराब तस्करी के विरोध पर किया था हमला 

जालंधर के गांव रायपुर-रसूलपुर में पिछले दिनों अकाली नेता और उनके दोस्त पर गोलियां चलाकर और तेजधार हथियारों से हमला करने वाले शराब तस्कर दलजीत सिंह काला को पुलिस ने काबू कर लिया है। इस मामले में आरोपित की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 
 

 जालंधर। रायपुर-रसूलपुर में पिछले दिनों अकाली नेता पृथीपाल सिंह और उसके दोस्त मनदीप सिंह पर गोलियां चलाने वाले शराब तस्कर दलजीत सिंह उर्फ काला को थाना मकसूदां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित वारदात के बाद एक सप्ताह से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में शराब तस्कर दलजीत उर्फ काला की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पत्नी को क्यों गिरफ्तार किया है इसके बारे में खुलासा पुलिस अधिकारी प्रेस कान्फ्रेंस में कर सकते हैं।

बता दें कि गोलियां मारने के लिए दलजीत सिंह उर्फ काला अकेला नहीं आया था बल्कि अपने साथ चार साथी जिनमें गांव का प्यारदीप उर्फ पारी और मिंदू भी शामिल था। काला के एक साथी ने ही पृथीपाल और मनदीप को गोलियां मारी जबकि दो अन्य ने तेजधार हथियारों से हमला किया था। इस गोलीबारी और तलवारों के हमले में पृथीपाल और मनदीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने पठानकोट बाइपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। हमले के दौरान पृथीपाल अपने दोस्त मनदीप की खाद-बीज पेस्टीसाइड बेचने वाली दुकान में हिसाब किताब जोड़ रहे थे। इसी दौरान कार में आए हमलावरों ने गोलियां चला दीं थी। इस दौरान आरोपितों ने तेजधार हथियारों से हमला भी किया था। हमलावर दोनों को मरा हुआ जानकर मौके से फरार हो गए लेकिन तुंरत प्रभाव से इलाज मिल जाने के कारण दोनों की जान बच गई। 

काला के 'काले धंधे' में अड़चन बन रहे थे पृथीपाल

​​​बताया जा रहा है कि शराब तस्कर दलजीत काला जो कि कांग्रेस का नेता भी है शराब तस्करी का धंधा करता है। इलाके में दलजीत काला की दो नंबर शराब बिकती है। पृथीपाल जो कि अकाली नेता हैं उन्हें काला का यह काला धंधा पसंद नहीं था। वह इसका विरोध करते थे। काला के धंधे में अकाली नेता पृथीपाल अड़चन बन रहे थे। इसी खुन्नस में दलजीत काला ने पृथीपाल और उसके साथी मनदीप को गोलियां मारी। घायलों के बयान पर दलजीत सिंह काला और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत इरादा-ए-कत्ल का मामला दर्ज किया गया था।