Haryana police constable Bharti: हरियाणा में 2413 सिपाहियों की नियुक्ति पर लटकी तलवार, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने लगाई संपूर्ण भर्ती पर रोक, जाने पूरी खबर

 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
 

Haryana police constable Bharti: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। इससे भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है।

हाईकोर्ट में 41 याचिकाकर्ताओं ने सरकार की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी पर आपत्ति जताई है। पुरुष सिपाही भर्ती की पहली सूची में 3087 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं।

41 उम्मीदवारों की याचिका में क्या?

हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन सरकार ने नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। सरकार के इस फैसले से एक पाली में अच्छे अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। इससे भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है।

सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकती

हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि यह सब मौखिक रूप में था। इसके बाद भी जब याचिका विचाराधीन थी तो शासन ने पुरुष आरक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया।

सरकार ने दाखिल किया जवाब

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की सलाह पर भर्ती प्रक्रिया में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। संस्थान की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह प्रक्रिया तभी अपनाई जा सकती है जब लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जोड़े जाने हों।