Haryana News: हरियाणा में अस्थाई कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश 

हरियाणा में अस्थाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर एक महीने में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाए जाने का आदेश जारी किया है।
 

Haryana News: हरियाणा में अस्थाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर एक महीने में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाए जाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। हरियाणा सरकार इन कर्मियों पर सहानुभूति के आधार पर गौर करें।

आपको बता दें कि अस्थायी कर्मचारियों मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड और कॉर्पोरेशन में सालों से कार्यरत कर्मियों को अक्टूबर साल 2018 में बड़ी राहत देते हुए इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश दे दिए थे। सिंगल बेंच के फैसले को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी थी। डबल बेंच ने मार्च 2019 में सिंगल बेंच को इस मामले में दोबारा गौर करने के आदेश जारी किए थे।

हाईकोर्ट ने रद्द की थी रेगुलराइजेशन पॉलिसी

इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को ही रद्द कर कर नए सिरे से 6 महीनों में रेगुलर भर्ती के आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिया था।

उसके बाद से हाईकोर्ट में लगातार अस्थायी कर्मचारियों द्वारा याचिकाएं दाखिल हो रही हैं।आज हाईकोर्ट ने सरकार को इन हजारों अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक महीने में पॉलिसी बनाए जाने का निर्देश दिया है।

ये थी सरकार की नीति

साल 2014 में हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को तीन साल से ज्यादा हो गए हैं और जो पॉलिसी के तहत आते हैं। उनको रेगुलेर करने की पॉलिसी लागू की। कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया कि ये भर्ती की अप्रत्यक्ष विधि है। डिवीजन बेंच ने साल 2018 में इसे रद्द किया था कि ऐसी पॉलिसी सरकार जारी नहीं कर सकती हैं।