Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब आरक्षण के तहत होगा क्लास- 1 और क्लास-2 अधिकारियों का प्रमोशन 

हरियाणा में अब क्लास- 1 और क्लास- 2 के अधिकारियों को भी  आरक्षण के तहत प्रमोशन दिया जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा ये आदेश जारी किया है.
 

Haryana News: हरियाणा में अब क्लास- 1 और क्लास- 2 के अधिकारियों को भी  आरक्षण के तहत प्रमोशन दिया जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा ये आदेश जारी किया है.  मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभागों को ये निर्देश जारी करते हुए सरकार की ओर से इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया है.

बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अलग-अलग विभागों के करीब 55 अधिकारियों ने मुलाकात की थे. इन अधिकारियों की दलील थी कि साल 1966 से जब संयुक्त पंजाब से अलग हरियाणा बना था, तभी से अनुसूचित जाति के क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के प्रमोशन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

क्लास 1 और क्लास 2 के प्रमोशन में अुसूचित जाति को प्राथमिकता

अलग-अलग विभागों के ये सभी अधिकारी सूबे के अलग-अलग जिलों से आए थे और इन्होंने प्रमोशन संबंधित अपनी समस्या को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखा था.

मुलाकातों के इस दौर के बाद बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए सरकार की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 के प्रमोशन में अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी.

गुरुवार को हरियाणा सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण संबंधी ये निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह और अन्य बनाम लछ्मी नारायन गुप्ता और अन्य के मामले में दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारों को अधिकारियों के प्रमोशन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.

इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के डेटा के आधार पर प्रदेश में प्रमोशन को लेकर भी निर्देश दिए गए थे. ऐसे में सरकार ने अपने निर्देशों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी आदेश का सूबे में प्रमोशन के दौरान ध्यान रखा जाएगा.