Haryana News: हरियाणा शहरवासियों को मिला बड़ा तोहफा, प्रॉपर्टी टैक्स पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें अभी

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट लागू की है।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट लागू की है। इससे पहले, यह योजना वर्तमान वर्ष 2023-2 को छोड़कर, 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर लागू थी।

नतीजा यह हुआ कि शहरी क्षेत्र के लाखों संपत्ति मालिक इस योजना के लाभ से वंचित हो गये.

दरअसल, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट योजना को शामिल करने और ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को हटाने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि संगठन की मांग पर सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत छूट की योजना लागू की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लिखित आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा के स्व-प्रमाणन की अनिवार्यता नहीं हटाई गई है।

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट की शुरुआत की है।

इससे पहले, यह योजना वर्तमान वर्ष 2023-2 को छोड़कर, 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर लागू थी।

नतीजा यह हुआ कि शहरी क्षेत्र के लाखों संपत्ति मालिक इस योजना के लाभ से वंचित हो गये.

दरअसल, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट योजना को शामिल करने और ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को हटाने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि संगठन की मांग पर सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत छूट की योजना लागू की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लिखित आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा के स्व-प्रमाणन की अनिवार्यता नहीं हटाई गई है।