Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana: हरियाणा में बीपीएल परिवारों को शादी में पैसे देगी सरकार, जानिए क्या है योजना ? 

हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। 
 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana: हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। 

  

  

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देेते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छ: महीने पूरे होने से पहले https://shaadi.edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। 

  

  

उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।   

  

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ 

प्रवक्ता ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।