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Aadhar card: अब बिना किसी सरकारी दस्तावेज के बिना बनवा सकते हैं आधार कार्ड, जाने कैसे

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Aadhar card:  अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपके पास पते के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे।

क्या आपका आधार कार्ड बन पाएगा ? अगर आपके पास पते का कोई प्रमाण नहीं है तो आप आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि यूआईडीएआई उन व्यक्तियों की सहायता के लिए एक मानक प्रमाण पत्र जारी करता है जो बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड के लिए आवेदन करते हैं।

अब आप बिना किसी दस्तावेज के आसानी से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

यूआईडीएआई के सर्कुलर के मुताबिक, आधार जनरेट करने के लिए सांसद या विधायक या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार या तहसीलदार जैसे विभिन्न पदाधिकारियों से एक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आप शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख या पार्षद या अनाथालय के प्रमुख या ग्राम पंचायत के प्रमुख से भी मानक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन अधिकारियों के माध्यम से आधार नामांकन और अद्यतन (अनुलग्नक I और II) के लिए विनियम 10(2) की अनुसूची II में आधार नामांकन के लिए मानक प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है।


बता दें कि यूआईडीएआई द्वारा आपको जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ के लिए ही कर सकते हैं। इससे आपको आधार कार्ड बनवाने में मदद मिलेगी। यह प्रमाण पत्र विशेष रूप से उनके लिए है जिनके पास पते के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।

आप तीन तरह से आवेदन कर सकते हैं
 

बता दें कि कोई व्यक्ति तीन तरह से आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेज़ आधारित, घरेलू मुखिया आधारित या परिचयकर्ता आधारित (जो आपको अच्छी तरह जानता हो)। दस्तावेज़ आधारित प्रक्रिया किसी व्यक्ति को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है यदि उसके पास पहचान का वैध प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण है।

यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं या तो परिवार के मुखिया के माध्यम से और परिचयकर्ता आधारित पद्धति के माध्यम से।

सर्टिफिकेट के लिए यह दस्तावेज जरूरी है
 

दस्तावेजों की प्राप्ति न होने की स्थिति में, एक व्यक्ति को निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और/या जन्म तिथि का प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, मानक प्रारूप उपलब्ध नहीं होने के कारण, लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र में कौन से विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके बारे में कई समस्याएं आ रही हैं।
 

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