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2000 के नोट बंद को लेकर मन में है कन्फ्यूजन, तो आपके हर सवाल का जवाब है यहां, एक Click पर समझें

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sai baba

2016 के बाद एक बार फिर से आई नोटबंदी की खबर से पूरा देश सहम उठा था. हालांकि इस बार सिर्फ 2000 रूपए के नोट को बंद किया गया है. ऐसे में जिन लोगों के पास इस तरह के नोट हैं, उनके मन में किसी न किसी तरह की कन्फ्यूजन होगी कि अब आगे क्या करना होगा. ऐसे में इस तरह के मामले से जुड़े हर सवाल का हम आपको यहां जवाब दे रहे हैं.

प्रश्न 1: क्या 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर मान्य रहेगा? 
जवाब: जी हां, 2000 रुपये का नोट कानूनी तौर पर मान्य  रहेगा यानि लीगल टेंडर स्टेटस जारी रहेगा. 


प्रश्न 2: क्या 2000 रुपये का नोट का सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. 
जवाब: जी हां, RBI का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेगी. साथ ही पेमेंट के तौर पर उसे प्राप्त भी कर सकेगी. हालांकि आरबीआई ने लोगों ने अनुरोध किया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट कर दें या एक्सचेंज करा लें. 


प्रश्न 3: जिनके पास 2000 रुपये के नोट है वे क्या करें? 
जवाब: आरबीआई ने कहा है कि  लोग अपने बैंक शाखा में संपर्क कर वहां 2000 रुपये नोट को डिपॉजिट कर दें या फिर दूसरे नोटों के साथ एक्सचेंज कर लें. ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगा. साथ ही 19 आरबीआई के रिजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं. 


प्रश्न 4: क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट है? 
जवाब: बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा किए जाने पर कोई पांबदी नहीं है लेकिन कस्टमर का KYC होना जरुरी है. 


प्रश्न 5: क्या 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने की कोई लिमिट है. 
जवाब: आम जनता ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये के ही 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर सकती हैं. 


प्रश्न 7: क्या नोट बदलने के बैंक का ग्राहक होना जरुरी है ? 
जवाब: जिनका खाता नहीं है वे एक समय में किसी भी बैंक खाते में जाकर 20000 रुपये तक के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं.


प्रश्न 8: अगर बैंक 2000 रुपये के नोट बदलने या फिर डिपॉजिट करने से इंकार तो फिर क्या होगा? 
जवाब: अगर किसी को ऐसी परेशानी आई तो पहले वो बैंक से शिकायत  कर सकता है. 30 दिनों में बैंक सुनवाई नहीं करता है तो कस्टमर आरबीआई के - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 के तहत इस वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकता है. 

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