Sapna Chaudhary: हाईकोर्ट ने डांसर सपना चौधरी को दी बड़ी राहत, पासपोर्ट के लिए आदेश जारी
इसने पासपोर्ट अधिकारियों को पासपोर्ट के नवीनीकरण या पुनः जारी करने के आवेदनों पर एक महीने में निर्णय लेने का भी आदेश दिया है।
न्यायालय ने माना कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।
दरअसल, एसीजेएम कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत के पास उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इसके बाद सपना ने एसीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि अगर भविष्य में उन्हें बरी किया जाता है, तो अपने पेशेवर काम के लिए विदेश नहीं जाने से उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है।
यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह का इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आवेदक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।