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हरियाणा में प्रेमी जोड़ों को मिलेगी सुरक्षा, हाईकोर्ट के आदेश पर तैयार हुआ आनलाइन पोर्टल

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घर से भाग कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इनकी सुरक्षा के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा है कि उसे इस मामले में अब कोई नया आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर कदम उठाने का आदेश दिया था।

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि घर से भाग कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और लोगों को प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद प्रेमी जोड़े इसका लाभ उठा सकें।

ऐसे कपल को सुरक्षा के लिए अब भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार उनको आनलाइन तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है।

हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया है।

इसके अलावा सभी जिलों में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है।

सरकार ने सभी जिलों में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का जिम्मा भी इसी विभाग को दिया है।

हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बताया कि सभी जिलों में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए उपायुक्त द्वारा कमेटियां गठित की गई है, जो किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत उचित कदम उठाती हैं।

राज्य के सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर भी खोले गए हैं।

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