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हरियाणा में खेतों में बिजली चोरी पकड़े जाने पर अब भरना होगा 2.5 लाख रुपए जुर्माना, पहले था मात्र 4 हजार

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हरियाणा सरकार ने खेतों में बिजली चोरी करने वाले किसानों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है. इस दिशा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने एक बड़ा फैसला लिया है.

निगम ने अब खेत में बिजली चोरी करने पर लगने वाले जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया है जबकि पहले ढाई हजार रुपए से 4 हजार रुपए तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था.

बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर,अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE, सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

अब प्रति यूनिट लगेगा जुर्माना

बता दें कि पहले खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़े जाने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की जाएगी, जिसमें 6.62 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा.

ऐसे समझिए जुर्माने की प्रक्रिया

यदि 10 बीएचपी की हॉर्स पावर है तो सालाना 7.46 किलोवाट लोड तय होता है. इससे यूनिट निकाली जाती है. खेतों की बिजली 8 घंटे चलती है.

इस तरह से गेहूं और धान के समय में पकड़ी गई बिजली चोरी के हिसाब से ट्यूबवेल चलने का समय का अनुमान लगाकर यूनिट का हिसाब लगाया जाएगा. इस तरह से प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माना राशि तय की जाएगी. 

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