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Haryana News: हाईकोर्ट ने HPSC को फिर दिया झटका, ADA भर्ती पर लगाई रोक

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SAI BABA

Haryana News: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) को प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) की भर्ती को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। 

हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।HPSC की ओर से फरवरी महीने में विज्ञापन निकालकर 112 ADA के पदों पर भर्ती निकाली गई थी।

कमीशन की ओर से आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल में एग्जाम का पैटर्न बदल दिया। पहले इन पदों के लिए एक एग्जाम किया जाता था। उसके बाद इंटरव्यू होता था। अब बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को 2 लिखित परीक्षाएं एक प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा कर दी गई। 

याचिका में कहा गया है कि आवेदन मांगे जाने के बाद प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता था, इसलिए परीक्षा रद की जाए।कमीशन ने एग्जाम पैटर्न के बाद शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किया। यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया गया है। 

HPSC के बदलाव के बाद उन युवाओं को मौका मिलेगा जिनके पास 10वीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था। हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है। ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को इसका ज्यादा लाभ होगा। हरियाणा को छोड़कर अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां दसवीं में हिंदी व संस्कृत जरूरी विषय नहीं है।

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