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हरियाणा सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, पुरानी दरों पर ही होगी खेती बिजली चोरी की वसूली, बिजली विभाग की नई दरें लागू करने से साफ इंकार

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 खेती बिजली चोरी पकड़े जाने पर  भारी- भरकम जुर्माना वसूली मामले में हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग का वह फैसला लागू करने से साफ इंकार कर दिया है, जिसमें बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले किसानों से 60 गुना ज्यादा जुर्माना भुगतने का प्रस्ताव दिया गया था.

सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग की प्रत्येक सिफारिश अथवा फैसले को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है.

ढाई लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का था प्रस्ताव

बता दें कि हरियाणा सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन पर किसानों को बड़े स्तर पर सब्सिडी दी जाती है लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान बिजली चोरी करने से बाज नहीं आते हैं. ऐसे किसानों पर बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना वसूल करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने दिया है.

हालांकि आयोग के इन आदेश को लागू करने के लिए सभी चीफ इंजीनियर्स, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ और जेई को भेज दिया गया है लेकिन जब अंदरखाने विरोधाभास का अहसास हुआ तो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने शनिवार रात को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 108 के तहत प्रदेश सरकार को यह पावर है कि वह हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के किसी भी प्रस्ताव अथवा फैसले को लागू नहीं करें.  

उन्होंने कहा कि किसानों पर जुर्माना राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को इसी धारा के तहत पावर का इस्तेमाल करते हुए लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों से आग्रह भी किया है कि उन्हें भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, इसलिए बिजली चोरी करने से परहेज करना चाहिए. 

कृषि क्षेत्र के लिए बिजली टैरिफ की दरें 6.62 रुपये प्रति यूनिट तय

बता दें कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की थी. कृषि क्षेत्र के लिए बिजली टैरिफ की दरें 6.62 रुपये प्रति यूनिट तय की गई थी. इसी दर से जुर्माना राशि तय की जानी थी. इससे किसानों को करीब 60 गुना ज्यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ता. 

पुरानी दरों पर होगी जुर्माना वसूली

रणजीत चौटाला ने बताया कि किसानों पर बिजली चोरी के संबंध में पुराने नियम ही लागू रहेंगे. पुराने नियमों में प्रावधान है कि प्रति पांच हार्स पावर बिजली की चोरी करने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाता है. यदि 10 हार्स पावर तक बिजली की चोरी की जाये तो यह राशि 10 हजार रुपये हो जाएगी. 

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