हरियाणा चुनाव आयोग ने यूनिवर्सिटी में चल रही भर्ती पर लगाई रोक, प्रधान सचिव ने कुलपति को लिखा पत्र
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अब यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं उनकी अनुमति भी पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई थी।
प्रधान सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की यूनिवर्सिटीज के कुलपति को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने भारत निर्वाचन आयोग के 28 अगस्त 2024 के आदेशों की पालना करते हुए 26 सितंबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के बीच यूनिवर्सिटीज में पहले से शुरू भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी पर बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में शिकायतें मिली।
प्रधान सचिव ने कुलपति को लिखा पत्र
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकने वाले पक्षपात की संभावना का आरोप लगाते हुए मिली कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुर्नविचार किया
जिसके बाद अब सभी राज्य यूनिवर्सिटीज में किसी भी चरण की सभी चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत प्रभाव से रोकने का फैसला किया गया है। हालांकि, आचार संहिता हटने के तत्काल बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।