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भाजपा सरकार के इस मंत्री को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, जानें पूरा मामला

भाजपा सरकार के एक मंत्री को हाईकोर्ट ने एक साल की सजा सुना दी है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े हुए हैं।
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भाजपा सरकार के इस मंत्री को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, जानें पूरा मामला

भाजपा सरकार के एक मंत्री को हाईकोर्ट ने एक साल की सजा सुना दी है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े हुए हैं। नंदी को एससी-एसटी एक्ट में एक साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुट्टीगंज थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह फैसला जिला न्यायालय की विशेष न्यायालय ने सुनाया है।

आरोपी मंत्री ने तीन गवाहों को पेश किया 

इससे पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी के विरुद्ध दलित पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के विचाराधीन मुकदमे में गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। आरोपित मंत्री नंदी ने अपने बचाव के लिए तीन गवाहों की सूची कोर्ट के समक्ष पेश किया था। एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने कोर्ट में हाजिर गवाहों जिरह किया।

मई 2014 का है मामला

बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमण शुक्ल ने तीन मई 2014 में मुट्टीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जान से मारने की नियत से फायर किया गया।

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