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गुना में वकील से मारपीट का मामला:कोर्ट के आदेश के बाद हो पाई FIR; दो आरोपियों पर कैंट थाने में प्रकरण दर्ज

अदालत में सभी दस्तावेजों को पेश किया गया। पूरी घटना की CCTV रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अदालत में पेश की। कोर्ट में तमाम दस्तावेजों का अवलोकर करने के बाद मामले में FIR करने के आदेश दिए।
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order of court
जुलाई महीने में एक वकील के आफिस में हुई तोड़फोड़ और उससे मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर FIR की गई है। उन्होंने पहले थाने में FIR के लिए आवेदन दिया, लेकिन कार्यवाही न होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब 15 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में FIR दर्ज की गई

जुलाई महीने में एक वकील के आफिस में हुई तोड़फोड़ और उससे मारपीट के मामले मेंके कोर्ट आदेश पर FIR की गई है। उन्होंने पहले थाने में FIR के लिए आवेदन दिया, लेकिन कार्यवाही न होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब 15 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में FIR दर्ज की गई है। दो आरोपियों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल, एडवोकेट मजहर आलम ने कोर्ट में एक आवेदन पेश किया था। आवेदन में कहा गया कि 14 जुलाई को रात 8 बजे के आस-पास वह अपने घर के नीचे बने कार्यालय में काम कर रहे थे। तभी आरोपी कल्ला और नियाज शराब पीकर वहां आये। उसे कहने लगे कि उसके खिलाफ केस क्यों लगाया और इसी बात पर मजहर आलम के साथ गाली-गलौच करने लगे। उनके साथ मारपीट भी की गई और आफिस में रकहि फाइल फाड़ दी। पूरी घटना घर के सामने लगे CCTV में भी कैद हो गयी थी।

थाने में नहीं हुई FIR

कोर्ट में पेश किए आवेदन में मजहर आलम ने बताया कि घटना के अगले दिन 15 जुलाई को वह कैंट थाने पहुंचे। वहां पूरी घटना की जानकारी दी और FIR करने के लिए निवेदन किया। लेकिन थाने में FIR दर्ज नहीं कि गयी। उन्होंने SP को भी आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट के आदेश पर FIR

अदालत में सभी दस्तावेजों को पेश किया गया। पूरी घटना की CCTV रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अदालत में पेश की। कोर्ट में तमाम दस्तावेजों का अवलोकर करने के बाद मामले में FIR करने के आदेश दिए। 27 जुलाई को कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को FIR करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाने में आरोपी कल्ला और नियाज निवासी ढ़ोंगीपुरा के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन पर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौच की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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