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पैसों के ट्रांजैक्शन में हुआ बड़ा बदलाव, पैसे निकलवाने व जमा करवाने से पहले जान लें नए नियम

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Cash Transactions New Rules: अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने काम के चलते बहुत ज्‍यादा पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. दरअसल कैश ट्रांजैक्शन को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. बता दें कि बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश ट्रांजैक्शन करने को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक एक फाइनेंसियल ईयर में आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश डिपॉजिट करने के लिए पेन और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) द्वारा ये नए नियम इनकम टैक्‍स (15वां अमेंडमेंट) रूल्स ,2022 के तहत जारी किए गए हैं. वहीं इन नए नियमों को 26 मई से लागू किया जाएगा.

क्‍या हैं नए नियम?
-नए नियमों के अनुसार अगर आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपये का कैश जमा करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा.
-कैश विड्रॉल के लिए भी यही नियम है. यदि आप एक वित्तीय वर्ष में बैंक या डाकघर से एक या एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट्स  में 20 लाख रुपये और उससे अधिक का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा.
अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये नियम यहां भी लागू होता है और न्‍यू अकाउंट के लिए पैन-आधार अनिवार्य होगा.

करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी
जब ये नियम लागू होंगे तब से किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होगा. साथ ही जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक्ड है उनके लिए ये नियम, ट्रांजैक्शन के समय लागू होंगे.

सरकार ने इसलिए उठाया ये कदम
ज्‍यादा- ज्‍यादा से लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. जो लोग बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना ही वे इनकम टैक्‍स भरते हैं. अब इन नियमों से आयकर विभाग ट्रांजैक्शन करते समय ऐसे लोगों को पैन नंबर से आसानी से ट्रेस कर सकेगा.

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